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कोरबा मे fir के बाद GPM मे भयादोहन , पीड़िता ने थाने मे की लिखित शिकयत, जाने क्या है पुरा मामला।

 

*कोरबा जिले का वसूलीबाज फर्जी, और फरार पत्रकार मिथलेश आयाम जीपीएम जिले में कर रहा उगाही,*

*जीपीएम पुलिस से कार्यवाही की मांग, कोरबा पुलिस से गिरफ्तारी की मांग,*

कृष्णा पांडे की रिपोट,

गौरेला पेंड्रा मरवाही: *

दरअसल एक ताजा मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से निकलकर सामने आया है जहां पर कोरबा जिले के पसान थाना से अवैध वसूली के मामले में फरार आरोपी जीपीएम जिले में वन कर्मियों से उगाही करने में लगा है ,और उगाही नही होने की स्थिति में खबर लगाकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, जिले के तथाकथित अंतिम तक न्यूज के संपादक मिथेल्श आयाम के द्वारा मरवाही वनमंडल में पदस्थ वनपाल की जमकर छवि खराब की गई है, वनकर्मी के खिलाफ फर्जी खबर लगाकर पैसे वसूलने की कोशिश की गई, जिस मामले में अब पीड़ित वनकर्मी शिव शंकर तिवारी ने गौरेला थाना में आवदेन सौंपकर, एसपी से मुलाकात कर न्याय और तथाकथित अयान जो अपने आप को पत्रकार बताता है जिस पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है,*

दिए गए आवदेन में लिखा गया है की विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक ग्राम केंवची में परिक्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ है। जो परिक्षेत्र जो परिक्षेत्र गौरेला वनमण्डल मरवाही के अन्तर्गत आता है। वनपरिक्षेत्र गौरेला में दिनांक 04.02.2023 एवं 21.03.2023 को आदेश जारी कर आवेदक को वनमण्डल कार्यालय का साफ-सफाई एवं विशेष मरम्मत कार्य का विधिवत लिखित में आदेश किया था। जिसके अनुसार आवेदक अपने अधिनस्त वनरक्षक के माध्यम से उक्त कार्य को कराकर प्रमाणक बनाकर पासिंग कार्यालय गौरेला के माध्यम से प्रस्तुत कर भुगतान कराया गया। वन विभाग में कोई भी कार्य का भुगतान परिक्षेत्र सहायक के माध्यम से नहीं होता है।

उस प्रकार उक्त कार्य का भुगतान वनमण्डलाधिकारी के आदेशानुसार परिक्षेत्र अधिकारी गौरेला के माध्यम से सम्बधित मजदूर एवं फर्म में बैंक एकाउंट के माध्यम से किया गया है। जैसा कि वन विभाग में नियम है। वन विभाग के अंतर्गत कराये गये कार्य का प्रमाणक परिक्षेत्र सहायक एवं परिसर के द्वारा बनाकर परिक्षेत्र अधिकारी के माध्यम से उपवनमण्डलाधिकारी के कार्यालय जाता जिसका भौतिक सत्यापन दोनों वरिष्ठ अधिकारी एवं उपवनमण्डलाधिकारी के द्वारा किया जाता या है।

जिसके उपरान्त वनमण्डलाधिकारी परिक्षेत्र अधिकारी के बैंक खाते में धनादेश के माध्यम से जमा किया जाता है। इसके बाद परिक्षेत्र अधिकारी सम्बंधित मजदूर या फर्म को किया जाता है। चूकि भुगतान की प्रक्रिया में परिक्षेत्र सहायक का कोई भी भूमिका नहीं होती है. और न कोई शासकीय (लेजर) या चेक नही होता है। उक्त पत्रकार मिथलेश आयाम द्वारा आवेदक से नाजायज मांग किया गया जिसे पूरा नहीं किया जाने पर पत्रकार द्वारा आवेदक की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से अपने पोर्टल चैनल अंतिम तक के माध्यम से विभिन्न वाट्सप्प ग्रुपों में प्रतिदिन भेजा जा रहा है। जिससे आवेदक मानसिक रूप से अत्यन्त दुखी एवं आहत है। आवेदक की समाज एवं विभाग में छवि धूमिल हो रही है।

*उक्त आरोपी मिथलेश आयाम निवासी ग्राम कुम्हारी शानी थाना पसान, जिला कोरबा का है। जिसका मोबाईल नम्बर 6264906044 है। सूत्रो की माने तो आयाम जिस  न्यूज पोर्टल को चला रहा है। बह आई०डी० को भी गलत तरीके से इस्हैतेमाल कर रहा है। एवं यह इसी तरह शासकीया कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों को अवैध समाचार लगाकर ब्लैकमेल कर धमकाने का कार्य करता है। इसके खिलाफ पूर्व में भी थाना पसान में IPC की धाराएं 294, 34, 384, 506(B) के तहत् अपराध दर्ज है। जो की गैर जमानती धारा है ,जिसमें यह वहां से फरारी काट रहा है। और इसकी गिरफ्तारी नहीं होने से इसके हौसले बुलंद है,*

पूरे मामले में आवदेनकर्ता  ने तथाकतिथ पत्रकार मिथलेश आयाम पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है साथ ही आवदेनकर्ता ने बताया कि इस संबंध में ज्ञापन पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर, और कोरबा पुलिस अधीक्षक को भी सौप कर कड़ी कार्यवाही की मांग की जाएगी, ताकि ऐसे लोग जो पत्रकारिता का सहारा लेकर भयादोहन का कार्य कर पत्रकार जगत को बदनाम कर रहे है , एसे लोग से समाज व पत्रकार जगत को बदनामी से बचाया जा सके।

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