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शराबी पति से परेशान पत्नी ने अपने पुत्र के साथ मिलकर अपने ही पति को उतारा मौत के घाट।*

 

*शराबी पति से परेशान पत्नी ने अपने पुत्र के साथ मिलकर अपने ही पति को उतारा मौत के घाट।*

*हत्या की साजिश को छुपाने परिवार व गाँव में मृतक को खेत में गिरने से सिर पर चोट लगने से मृत्यु होना बताकर पारंपरिक तौर से किये शव का कफन दफन।*

*थाना कुकदुर पुलिस की सूझबूझ से हत्यारों को पहुंचाया गया सलाखों के भीतर।*

*आरोपियों के विरुद्ध थाने में अपराध क्रमांक-102/2023 धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही।*

कबीरधाम जिले के थाना कुकदुर में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया, कि मुझे आज दिनांक- 29.11.2023 को जानकारी प्राप्त हुआ है। कि ग्राम कड़मा के रामप्रसाद मरकाम को उनका लड़का जगेश्वर मरकाम एवं पत्नी कौशिल्या बाई के सांथ वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ है। जिससे कौशिल्या बाई एवं उनका लड़का जगेश्वर मरकाम द्वारा मिलकर रामप्रसाद को लोहे के राड़ से सीर में मारकर हत्या कर दिये हैं। घटना को छिपाने के लिये गाँव बालो को बताये कि रामप्रसाद रात में खेत गया था। खेत में फिसल कर गिरने से उसके सिर में चोट आ गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है।बताकर गाँव के शमसान घाट में कफन दफन कर दिये हैं। की रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 44/23 धारा 174 जा.फौ. तथा अपराध क्रमांक 102/2023 धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. कायम कर, मामले की गंभीरता को देखते हुये तत्काल थाना प्रभारी द्वारा उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दिया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  हरीश राठौर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में अपराध विवेचना हेतु थाना प्रभारी कुकदुर निरीक्षक  सावन कुमार सारथी को थाने में टीम गठित कर अपराध विवेचना हेतु ग्राम कड़मा रवाना होकर विधिवत कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। विवेचना दौरान अनुविभागीय दण्डाधिकारी पण्डरिया द्वारा शव उत्खनन करने हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करने पर कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा मौका पंचनामा तैयार किया जाकर विधिवत् शव उत्खनन कराया गया। शव मिलने पर शव बरामद कर पहचान पंचानामा मौका पर तैयार किया गया। पंचानों के समक्ष शव पंचनामा बाद मृतक रामप्रसाद पिता रम्हऊ मरकाम उम्र 52 साल साकिन कड़मा थाना कुकदुर के शव का पी.एम. कराया गया। विवेचना दौरान आरोपी जगेश्वर मरकाम पिता रामप्रसाद मरकाम का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत् मेमोरेण्डम कथन लिया गया। जो बताया कि मेरे पिता रामप्रसाद मरकाम द्वारा आये दिन शराब पीकर घर वालों से मारपीट करते थे, जिससे परेशान होकर अपनी मॉ कौशिल्या बाई के साथ मिलकर हमेशा के लिये छुटकारा पाने पिताजी रामप्रसाद के सिर को लोहे के सरिया राड़ मारकर हत्या कर घटना की बात को छिपाने के लिये पिता रामप्रसाद को दिनांक-26.11.2023 को रात में खेत गये थे, खेत में गिरने से उनके सिर में चोट आने से मृत्यु होना परिवार व गाँव वालों को बताकर गाँव के शमसान घाट में कफन दफन कर देना बताया गया। जिस पर आरोपियों के द्वारा अपराध धारा 302, 201, 34 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल डिमांड पर भेजा गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी कुकदुर निरीक्षक  सावन सारथी के नेतृत्व में थाना टीम से सउनि. दीपक शर्मा, प्रहलाद चन्द्रवंशी, शिवेन्द्र मोहन उपाध्याय, प्र.आर. 90, 262, आर. 34, 182, 193, 506, 944, म.आर. 914 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

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