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मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व शुष्क दिवस घोषित…

 

*मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व शुष्क दिवस घोषित*

कृष्णा पांडे,

*जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश*

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 12 अप्रैल 2024/लोकसभा निर्वाचन 2024 के समय मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 5 मई के शाम 5 बजे से 7 मई 2024 (संपूर्ण दिवस) तक शुष्क अवधि-शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (एक) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में संचालित समस्त विदेशी मदिरा दुकानों (एफ.एल.-1 घघ) को बंद रखने के आदेश जारी कर दिया है। शुष्क अवधि के दौरान जिले के भीतर किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा तथा मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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