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सिंधी युवक समिति ने पांच व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग…

सिंधी युवक समिति ने पांच व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग…

बिलासपुर 09 नवंबर 2024।बिलासपुर सिंधी युवक समिति, सिंधु विद्या मंदिर, बिलासपुर ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष पाँच व्यक्तियों – मनीष लाहोरानी, अशोक बजाज, अमर बजाज, राजकुमार बजाज और अमित संतवानी – के विरुद्ध अपराध दर्ज करने की मांग की है। समिति के पदाधिकारियों ने इन व्यक्तियों पर समाज और संस्था को गुमराह करने, फर्जी पदाधिकारी बनने और समिति की संपत्ति व गतिविधियों में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।

समिति की संरचना और उद्देश्य

सिंधी युवक समिति, जिसका पंजीयन क्रमांक 12600 है, सिंधु विद्या मंदिर के नाम से स्कूल, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएँ और अन्य सामाजिक गतिविधियों का संचालन करती है। समिति के अध्यक्ष अजीत थावरानी और अन्य पदाधिकारियों ने अपनी शिकायत में बताया कि समिति के संचालन से संबंधित सभी दस्तावेज़, बैंक संचालन और आय-व्यय का हिसाब उनके पास उपलब्ध है।

*समिति का आरोप और कथित धोखाधड़ी*

समिति ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उक्त व्यक्तियों ने फर्जी प्रचार-प्रसार करते हुए स्वयं को समिति का पदाधिकारी बताया और समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास किया। समिति के अनुसार, जब इन्हें इस प्रकार का कार्य करने से मना किया गया और विधिक नोटिस भी दिए गए, तब भी वे अपने फर्जी पदाधिकारी होने का दावा करते रहे। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक असहिष्णुता उत्पन्न हो रही है।

समिति का दावा है कि इन व्यक्तियों ने 2004 से 2016 के बीच के आय-व्यय का विवरण और हिसाब नहीं दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समाज की राशि का गबन किया गया है।

*भूमि की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी का आरोप*

शिकायत में विशेष तौर पर अशोक बजाज के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समिति ने बताया कि अशोक बजाज को समिति के नाम पर जमीन खरीदने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए स्वयं विक्रेता और स्वयं क्रेता बनकर अपने नाम पर भूमि रजिस्ट्री करवा ली। इसके बाद भी उक्त भूमि का नामांतरण समिति के नाम पर नहीं कराया गया।

समिति की मांग

समिति के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक से अपील की है कि उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, फर्जी प्रचार, और गबन के आरोपों के तहत अपराध दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए। समिति ने यह भी कहा है कि उक्त व्यक्तियों के कार्यों से समाज की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही है।

समिति के अनुसार, समाज और समिति की संपत्ति और उसकी गतिविधियों की रक्षा करना अनिवार्य है, और इसके लिए कानूनी कार्रवाई तत्काल आवश्यक है।

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