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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास
जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी दिनेश कुमार निर्मलकर (20) को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार बारा ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा और जुर्माना लगाया।
यह मामला 11 जनवरी 2023 का है, जब प्रार्थी ने अपनी नाबालिग पुत्री के गुम होने की रिपोर्ट बलौदा थाने में दर्ज कराई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी ने साइबर सेल और मुखबिर की मदद से अपहृत नाबालिग का पता लगाते हुए जम्मू-कश्मीर के सतावरी रोड से आरोपी के कब्जे से उसे बरामद किया। सहायक उप निरीक्षक कृष्णपाल कंवर, आरक्षक गजाधर पाटनवार और महिला आरक्षक करूणा खैरवार की टीम को इस कार्रवाई के लिए जम्मू-कश्मीर भेजा गया था।
पीड़िता और परिजनों के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363, 366क, 376(2)(एन) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत कुल 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी की, जबकि विवेचना बलौदा थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी ने की। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह ने विवेचक की उत्कृष्ट कार्यवाही की सराहना की।