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मवेशी तस्कर नोनी गोपाली गाईन पिता सुधांशु गाईन उम्र 46 वर्ष ग्राम पीव्ही 34 प्रेमनगर-प्रसंतोष मण्डल पिता परितोष मण्डल उम्र 27 वर्ष साकिन पीव्ही 114 मौके में गिरफ्तार।

लगातार क्षेत्र में मवेशियों तस्करी सक्रिय,जल्द से जल्द इन पर अंकुश लगाना अनिवार्य है

DEVJIT DEVNATH

 

पखांजुर-थाना पखांजूर में गस्ती प्र.आर. के पद में पदस्थ द्वारा दिनांक 13.07.2023 को जरिये मुखबिर के सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बड़गांव क्षेत्र की ओर से मवेशी तस्कर पीकअप वाहन क्रमांक CG 04 LF 7026 में मवेशी क्रुरता पूर्वक भरकर कापसी पखांजूर होते कत्लखाना (बुचड़खाना) महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे है मुखबीर सूचना की तस्दीक हेतु थाना से हमराह स्टाफ के कार्यवाही हेतु शासकीय वाहन से रवाना हुआ था तस्दीक कार्यवाही के दौरान ग्राम पीव्ही 36 चांदीपुर मंदीर सामने मेन रोड पर नाकाबंदी कर घेराबंदी किये, पीकअप वाहन क्रमांक CG 04 LF 7026 को रोक कर चेक करने पर उक्त वाहन में 07 नग मवेशी(गाय, बछिया, बैल) को क्रुरता पूर्वक लदा होना पाये जाने से मौके पर देहाती नालसी चाक किया गया देहाती नालसी नकल जैल है। देहाती नालिसी थाना- पखांजूर जिला- कांकेर अप. क्रमांक- 00/2023 धारा – 4, 6, 10 छ.ग. कृषक पशु परि. अधिनियम 2004 एवं धारा 11 पशु के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 नाम प्रार्थी – शासन की ओर से प्र.आर. 472 रविन्द्र ठाकुर थाना पखांजूर दिनांक घटना – 13.07.2023 के 03.50 बजे घटना स्थल – ग्राम पीव्ही 36 चांदीपुर मंदीर सामने मेन रोड देहाती नालिसी लेख करने का दिनांक समय – 13.07.2023 के 05.30 बजे देहाती नालिसी लेख करने का स्थान – ग्राम पीव्ही 36 चांदीपुर मंदीर सामने मेन रोड, नाम आरोपी (1) नोनी गोपाली गाईन पिता सुधांशु गाईन उम्र 46 वर्ष ग्राम पीव्ही 34 प्रेमनगर, (2) प्रसंतोष मण्डल पिता परितोष मण्डल उम्र 27 वर्ष साकिन पीव्ही 114 थाना पखांजूर जिला उ.ब. कांकेर देहाती नालिसी लेखकर्ता पुलिस अधिकारी का नाम – प्र.आर. 472 रविन्द्र ठाकुर थाना पखांजूर जप्ती – पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 LF 7026 कीमती लगभग 4,00,000/ रूपये एवं उसमे भरे 07 नग मवेशी कीमती 14,200/ रूपये, विवरण – मैं थाना पखांजूर में प्र.आर. गस्ती के पद पर पदस्थ हूं दिनांक 13.07.2023 के 01.10 बजे जरिये मुखबिर के सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बड़गांव क्षेत्र की ओर से मवेशी तस्कर पीकअप वाहन क्रमांक CG 04 LF 7026 में मवेशी क्रुरता पूर्वक भरकर कापसी पखांजूर होते कत्लखाना (बुचड़खाना) महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे है जो कुछ ही समय में निकलने वाले है। मुखबीर से प्राप्त सूचना को रोजनामचा में दर्ज किया जाकर सूचना तस्दीक हेतु थाना से हमराह आर. 800 महेश दर्रो, आर. 1132 उमेश नेताम एवं शासीकय वाहन CG 03 9711 व चालक आर. 797 डोमेश्वर यामले को साथ लेकर मय कागजात विवेचना कीट के महाराष्ट्र की ओर जाने वाले रोड़ ग्राम पीव्ही 36 चांदीपुर की ओर नाकाबंदी के लिए रवाना हुआ, पहुंचा था कि उसी समय मेन रोड पीव्ही 36 में महाराष्ट्र की ओर से एक पिकअप वाहन CG 19 BN 2440 आया जिसे रोककर उसके चालक व बैठे राजीव राजवंशी पिता रवि राजवंशी उम्र 23 वर्ष ग्राम पीव्ही 118 कापसी एवं प्रदीप हीरा पिता निताई हीरा उम्र 30 वर्ष ग्राम पीव्ही 57 कालीनगर को मुखबीर बताये पते को अवगत कराकर धारा 160 जा.फौ. का नोटिस तामिल किया एवं मुखबीर पंचनामा तैयार किया, जिन्हे साथ लेकर मुखबीर सूचना तस्दीक कार्यवाही हेतु मेन रोड में नाकाबंदी किया, कुछ समय बाद मुखबीर बताये अनुसार एक सफेद रंग पिकअप वाहन पखांजूर तरफ से महाराष्ट्र की ओर जाते हुए आया जिसे रोकने पर नम्बर CG 04 LF 7026 था, उक्त वाहन का तलाशी लिया, पीकअप वाहन के अंदर 07 नग मवेशी जिसमें 06 नग गाय, बाछिया एवं 01 नग बैल कीमती 14,200/ रूपये को क्रुरता पूर्वक मवेशियों के गले, पैर एवं मुह को रस्सी में बांधकर ठुस- ठुसकर भरे हुए कत्लखाना के लिए ले जाते मिले, वाहन चालक को पूछने पर अपना नाम प्रसंतोष मण्डल पिता परितोष मण्डल उम्र 27 वर्ष साकिन पीव्ही 114 बताया एवं उक्त वाहन में क्रुरता पूर्वक भरे मवेशी के संबंध में पूछने पर उसमें बैठे नोनी गोपाली गाईन पिता सुधांशु गाईन उम्र 46 वर्ष ग्राम पीव्ही 34 प्रेमनगर ने अपना होना बताया जिसे धारा 91 जा.फौ. का नोटिस देकर उक्त मवेशियों को कत्लखाना महाराष्ट्र की ओर जाने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने नोटिस दिया जो अपने पास किसी प्रकार का पास पर्ची दस्तावेज नहीं होना बताया एवं बताया कि उक्त मेवेशियों को बड़गांव, दुर्गूकोन्दल क्षेत्र से खरीदकर कत्लखाना महाराष्ट्र ले जा रहा हूं जिस पर उक्त मवेशियों को आरोपी नोनी गोपाल गाईन से विधिवत् तलाशी, बरामदगी बाद मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष जप्त किया गया एवं पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 LF 7026 कीमती लगभग 4,00,000/ रूपये को उसके चालक प्रसंतोष मण्डल से जप्त किया गया है। आरोपीगणों का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करने पाये जाने पर मौके में गिरफ्तार किया गया है एवं गिरफ्तारी की सूचना उनके वारिसान को दी गई। सम्पूर्ण कार्यवाही कर मौके में धारा सदर का देहाती नालसी लेखकर विवेचना में लिया गया।

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