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नाबालिग बालिका को अपहरण व शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी एमपी से गिरफ्तार, एसीसीयू की मदद से बिल्हा थाने की कार्रवाई।

संवाददाता शेख असलम

 

बिल्हा पुलिस द्वारा अपहरण के आरोपी को किया गया गिरफ्तार
 आरोपी के द्वारा नाबालिक अपहृत बालिका को बहला फुसला ले गया था भोपाल
बिल्हा पुलिस के द्वारा अपहृत बालिका को आरोपी से किया गया बरामद, आरोपी अपहृत बालिका को शादी का प्रलोभन देकर करता था शारीरिक शोषण
गिरफ्तार आरोपी- रामनाथ यादव पिता रामप्रसाद यादव उम्र 24 साल निवासी उमरिया थाना बिल्हा थाना रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी लडकी दोपहर 2.00 बजे घर से फोटो खिंचाने बिल्हा जाने के लिए निकली थी जो वापस नहीं आयी है प्रार्थी की नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहलाफुसला कर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट थाना बिल्हा मे अप क्रमांक 339/2023 धारा 363 भादवि कायम कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  सायबर सेल की मदद से अपहृत बालिका व आरोपी के भोपाल मध्यप्रदेश में होने की लोकेशन के आधार पर थाना प्रभारी बिल्हा देवेश सिंह राठौर के द्वारा तत्काल टीम भोपाल रवाना किया गया।

भोपाल में आरोपी रामनाथ यादव पिता राम नरेश यादव उम्र 24 वर्ष से प्रकरण की नाबालिक अपहृत बालिका को बरामद किया गया। आरोपी रामनाथ यादव के द्वारा अपहृता को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ ले जाकर शारीरिक शोषण करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 366, 376 भा0द0वि0 एवं पोक्सो की धारा 4, 6 जोडी गई। आरोपी रामनाथ यादव कोे गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर, सउनि ओंकार बंजारे, आरक्षक संतोष मरकाम, गोवर्धन शर्मा, सचिन नामदेव, दिनेश पटेल, जय साहू का विशेष योगदान रहा।

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