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कॉलेज मैदान को लेकर हाई कोर्ट का सुनाया, बड़ा फैसला,

संवाददाता शेख असलम

बिलासपुर।हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एसबीआर कॉलेज मैदान मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। डबल बेंच में शामिल मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिंह और नरेश कुमार चंद्रवंशी की कोर्ट ने अतुल बजाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एसबीआर कॉलेज मैदान की जमीन को फैसला आने तक रजिस्ट्री को तत्काल रोका जाए।दोनों पक्ष की बातों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। इस दौरान यदि जमीन कि कोई रजिस्ट्री होती है तो उसे सुन कर दिया जाएगा।

लगातार विद्यालय परिसर के छात्र-छात्राओं द्वारा, शहर अध्यक्ष, आसिफ खान के नेतृत्व में खेल मैदान को बचाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था, महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को मिली बड़ी राहत

 

इसके पहले सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने जमीन रजिस्ट्री रोके जाने को लेकर कहा कि हम हम अपील करते हैं।https://youtu.be/QvuB0QIDbOE

कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए दो सप्ताह का समय दिया है। जानकारी देते चले की 2 दिन पहले प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बिलासपुर प्रवास पर थे। सीजीवालडॉटकॉम ने मामले को लेकर सवाल किया था। गृह मंत्री ने कहा था कि मामले की जानकारी कलेक्टर से लेंगे।

लगातार शहर अध्यक्ष आसिफ खान के नेतृत्व में जीपी वर्मा कॉलेज के स्पोर्ट्स मैदान को बचाने के लिए छात्र-छात्राओं, विरोध प्रदर्शन कर संबंधित अधिकारी, को ज्ञापन और शिकायत के माध्यम से, इस विषय में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे,

इस मामले में, रातों-रात जेपी वर्मा कॉलेज मैदान की दीवाल को भी तोड़ दिया गया था ज्ञात तत्वों के द्वारा, जिसकी शिकायत विद्यालय प्रबंधन और छात्र छात्राओं के द्वारा  सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई थी,

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