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अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर प्रधान पाठक और शिक्षक निलंबित..

 

*अभद्र भाषा का प्रयोग करने और शिक्षकीय गरिमा के विपरीत आचरण करने पर प्रधान पाठक और शिक्षक निलंबित*

 

कृष्णा पांडे,

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1 फरवरी 2024/विकासखंड गौरेला के माध्यमिक शाला हरीपुर के प्रधान पाठक होशेलाल टंडन और पूर्व माध्यमिक कन्या शाला सारबहरा के शिक्षक मयंक शर्मा को अभद्र भाषा का प्रयोग करने और शिक्षकीय गरिमा के विपरीत आचरण करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासुपर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर की अनुशंसा पर प्रधान पाठक  टण्डन का कृत्य उच्च कार्यालय के कार्यों में बाधा पहुंचाने, वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करने, कार्यालयीन कर्मचारियों को धमकाने एवं अर्जित अवकाश का आवेदन नियमानुसार प्रस्तुत न करते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से देकर अवकाश स्वीकृत कराने एवं वेतन निकालने हेतु दबाव बनाने की शिकायत पर उन्हे कारण बताओं सूचना जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण चाहा गया था, परन्तु  टण्डन के द्वारा निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।  टंडन का उक्त कृत्य शिक्षकीय गरिमा के विपरीत है एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कण्डिका 3 के विपरीत होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1966 की नियम 9 के तहत  टंडन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही नियत किया गया है। इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इसी तरह शिक्षक मयंक शर्मा के द्वारा आबंटित विषय का अध्यापन कार्य न कराया जाकर अन्य विषय का अध्यापन कार्य कराए जाने, छात्राओं द्वारा मना किये जाने पर उनके साथ मारपीट करने, विलंब से शाला आने, प्रधान पाठक के निर्देशों का पालन नहीं करने एवं उन्हें जान से मारने की धमकी देने और शाला प्रबंधन समिति द्वारा छात्राओं से गलत हरकत करने एवं उनका पीछा घर तक करने के आरोप पर उन्हे छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कण्डिका 3 के विपरीत होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1966 की नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गौरेला नियत किया गया है। इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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