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कृषि योग्य गाय बैल को कत्ल खाना महाराष्ट्र ले जाने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार

कृषि योग्य गाय बैल को कत्ल खाना महाराष्ट्र ले जाने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार थाना बांदे जिला-कांकेर पुलिस की त्वरित कार्यवाही

पखांजूर:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर  आई. के. ऐलिसेला के निर्देशन पर  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पखांजूर  डॉ प्रशांत शुक्ला के मार्गदर्शन पर श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पखांजूर  रवि कुमार कुजूर के पर्यवेक्षण में थाना बांदे के अपराध क्रमांक 69/24, धारा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10, पशुओं के प्रति कुरता का निवा. अधि. 1960 की धारा 11 के आरोपी 01. रामसाय कवड़ो पिता बुधू कवड़ो उम 25 वर्ष ग्राम मेण्ड्री थाना एटापल्ली जिला गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) 02. उलगे कतलामी पिता नोहरू कतलामी उम 45 वर्ष निवासी रेफापष्ठा थाना एटापल्ली जिला गढ़चिरोली महाराष्ट्र को पकड़कर तत्काल थाना लाया गया। प्रकरण के प्रार्थी गोपाल विश्वास पिता स्व. बानीकांत विश्वास उम्र 43 वर्ष ग्राम पी.व्ही. 105 विकासपल्ली ने लिखित आवेदन देकर अपराध पंजीबध्द कराया कि दिनांक 22.09.24 के करीबन 04.00 बजे तीन चार व्यक्ति पी.व्ही. 111 तरूणनगर कि जंगल पहाड़ी, पगडण्डी रास्ता से कृषि योग्य गाय बैल को गले व एक- एक पैर में रस्सी बांधकर एक दूसरे को जोड़ कर बिना चारा पानी दिये मारते पीटते हांकते हुये पैदल क्रूरता पूर्वक महारष्ट्र ले जा रहा कि कि रिपोर्ट पर पकड़े गये ओरोपी रामसाय कवडो पिता बुधू कवड़ो उम्र 25 वर्ष ग्राम मेण्ड्री थाना एटापल्ली जिला गढ़चिरोली व दूसरा व्यक्ति उलगे कतलामी पिता नोहरु कतलामी उम्र 45 वर्ष निवासी रेफांपट्टा थाना एटापल्ली जिला गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) “से कुल 25 नग मवेशियों को दिनांक 23.09.2024 को जप्त किया गया है। प्रकरण में अमल मिस्त्री पिता साधन मिस्त्री पी. व्ही. 104 दयानगर व महानंद बढ़ाई पिता निताई बढ़ाई पी.व्ही. 105 विकासपल्ली थाना बांदे घटना दिनांक से फरार है। गिरफ्तार आरोपियों से पुछताछ करने पर अपराध स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

कृषि योग्य गाय बैल को कत्ल खाना महाराष्ट्र ले जाने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार थाना बांदे जिला-कांकेर पुलिस की त्वरित कार्यवाही

पखांजूर:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर  आई. के. ऐलिसेला के निर्देशन पर  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पखांजूर डॉ प्रशांत शुक्ला के मार्गदर्शन पर  पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पखांजूर  रवि कुमार कुजूर के पर्यवेक्षण में थाना बांदे के अपराध क्रमांक 69/24, धारा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10, पशुओं के प्रति कुरता का निवा. अधि. 1960 की धारा 11 के आरोपी 01. रामसाय कवड़ो पिता बुधू कवड़ो उम 25 वर्ष ग्राम मेण्ड्री थाना एटापल्ली जिला गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) 02. उलगे कतलामी पिता नोहरू कतलामी उम 45 वर्ष निवासी रेफापष्ठा थाना एटापल्ली जिला गढ़चिरोली महाराष्ट्र को पकड़कर तत्काल थाना लाया गया। प्रकरण के प्रार्थी गोपाल विश्वास पिता स्व. बानीकांत विश्वास उम्र 43 वर्ष ग्राम पी.व्ही. 105 विकासपल्ली ने लिखित आवेदन देकर अपराध पंजीबध्द कराया कि दिनांक 22.09.24 के करीबन 04.00 बजे तीन चार व्यक्ति पी.व्ही. 111 तरूणनगर कि जंगल पहाड़ी, पगडण्डी रास्ता से कृषि योग्य गाय बैल को गले व एक- एक पैर में रस्सी बांधकर एक दूसरे को जोड़ कर बिना चारा पानी दिये मारते पीटते हांकते हुये पैदल क्रूरता पूर्वक महारष्ट्र ले जा रहा कि कि रिपोर्ट पर पकड़े गये ओरोपी रामसाय कवडो पिता बुधू कवड़ो उम्र 25 वर्ष ग्राम मेण्ड्री थाना एटापल्ली जिला गढ़चिरोली व दूसरा व्यक्ति उलगे कतलामी पिता नोहरु कतलामी उम्र 45 वर्ष निवासी रेफांपट्टा थाना एटापल्ली जिला गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) “से कुल 25 नग मवेशियों को दिनांक 23.09.2024 को जप्त किया गया है। प्रकरण में अमल मिस्त्री पिता साधन मिस्त्री पी. व्ही. 104 दयानगर व महानंद बढ़ाई पिता निताई बढ़ाई पी.व्ही. 105 विकासपल्ली थाना बांदे घटना दिनांक से फरार है। गिरफ्तार आरोपियों से पुछताछ करने पर अपराध स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

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