विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हटाए गए, विश्वविद्यालय में धारा 52 प्रभावि

 

 

 

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक सिंह को हटा दिया है। एक अन्य कार्यवाही बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में हुई है, जहां चार शिक्षक और दो भृत्यो को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है।

*सरगुजा विश्वविद्यालय में धारा 52 प्रभावी*
सरगुजा विश्वविद्यालय में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर विश्वविद्यालय में धारा 52 प्रभावी की है अधिसूचना में यह उल्लेख है। कि,विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में कुप्रशासन और अव्यवस्था, आंतरिक विवाद और समन्वय के अभाव में स्वस्थ्य शैक्षणिक और प्रशासनिक वातावरण का अभाव तथा जनसाधारण एवं छात्रों की दृष्टि में विश्वविद्यालय के प्रति विश्वसनीयता में गिरावट की वजह से विश्वविद्यालय में धारा 52 की शक्ति उपयोग में लाई जा रही है। यह शक्ति एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। इस कार्यवाही के साथ ही कुलपति प्रोफेसर अशोक सिंह को राज्य सरकार ने हटा दिया है।
* बलौदा बाज़ार में छः कर्मचारी बर्खास्त*
बलौदा बाज़ार भाटापारा में कलेक्टर दीपक सोनी ने लंबे अरसे से अनुपस्थित रहने वाले चार शिक्षकों और दो चपरासियों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें तीन महिला शिक्षक शामिल हैं। जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि ये सभी बर्खास्त किए गए कर्मचारी लंबे अरसे से बगैर सूचना अनुपस्थित थे। आदेश के अनुसार प्रायमरी स्कूल पिपराही की सहायक शिक्षिका ललिता रूपदास, प्राथमिक शाला पौसरी की सहायक शिक्षिका ज्योत्सना सागरकर, प्रायमरी स्कूल खैराघटा की सहायक शिक्षक गीतांजली वर्मा, सिमगा के करहूल प्रायमरी स्कूल के सहायक शिक्षक (एलबी) गुपेंद्र यादव और मिडिल स्कूल डोटोपार के चपरासी पवन ध्रुव तथा भाटापारा हायर सेकेण्डरी स्कूल करहीबाजार के चपरासी मदन टंडन शामिल हैं।

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