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मरवाही वन मण्डल के डीएफओ एवं जन सूचना अधिकारी पर राज्य सुचना आयोग ने ठोका जुर्माना

 

बिलासपुर। प्रथम अपील में आदेश पारित होने के बाद भी 13 अलग-अलग मामलों में जानकारी नहीं देने पर जन सूचना अधिकारी वन मंडल मरवाही पर 500-500 रुपये का जुर्माना ठोंका है। आर्थिक व मानसिक प्रताड़ना के लिए मुख्य वन संरक्षक लोक प्राधिकारी बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छग को आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर अपीलार्थी को चेक के माध्यम से सभी 13 मामलों में 500-500 रुपये देने का निर्देश दिया है।
बिलासपुर निवासी रितेश शर्मा ने जन सूचना अधिकारी कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मरवाही, वनमण्डल जिला गौरेला -पेन्डा-मरवाही छग के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत अलग अलग 13 आवेदन प्रस्तुत कर वन मंडल मरवाही में जेम के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गई विभिन्न खरीदी की जानकारी मांगी थी। तय समय में जानकारी नहीं मिलने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सभी प्रकरणों की सुनवाई कर अपीलार्थी को जानकारी निशुल्क देने का आदेश दिया।
इसके बाद भी जन सूचना अधिकारी ने मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील पेश की। सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने विडियो कान्फ्रेसिंग से प्रकरण की सुनवाई की।
सुनवाई से स्पष्ट हुआ कि द्वितीय अपील सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की भावना के अनुरूप प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध न होकर उसके पालन के लिए है। अतः द्वितीय अपील अग्राहय है। प्रथम अपील का आदेश अपीलार्थी के पक्ष में होने से द्वितीय अपील में पुनः किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।
30 दिन में दें जानकारी
सूचना आयुक्त त्रिवेदी ने पारित आदेश में प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छ.ग. को निर्देशित किया कि अपने आदेश का पालन 30 दिन के भीतर सुनिश्चित कर वांछित जानकारी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपीलार्थी को प्रेषित कराएं।
सीसीएफ दे क्षति पूर्ति का चेक
सूचना आयुक्त ने आदेश में कहा है कि अपीलार्थी को समयावधि में जानकारी नहीं मिली इसलिए उन्हें प्रथम अपील एवं आयोग के समक्ष द्वितीय अपील करनी पड़ी। इससे हुई आर्थिक व मानसिक प्रताड़ना के लिए मुख्य वन संरक्षक लोकप्राधिकारी बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छ.ग. अपीलार्थी को चेक के माध्यम से आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (8) (ख) के तहत 500 रुपये की क्षतिपूर्ति भिजवाना सुनिश्चिचत करेंगे। क्षतिपूर्ति की राशि दोषी जनसूचना अधिकारी मरवाही वन मंडल से वसूल कर शासन के कोष में जमा कराएंगे।
तय समय सीमा में कार्रवाई करें सुनिश्चित
सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी मरवाही वनमण्डल पेण्ड्रारोड को भविष्य के लिए निर्देशित किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनो में समय-सीमा एवं नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे ।

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