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शासन को जिससे थी आपत्ती उसी के पालन में सीएमओ सस्पेंड।

शासन को जिससे थी आपत्ती उसी के पालन में सीएमओ सस्पेंड।

जीपीएम से कृष्णा पांडे की रिपोर्ट,

पेंड्रा: नगर पंचायत पेंड्रा में सीएमओ अंकुर पांडे के निलंबित होने का का मुद्दा अब गहराता जा रहा है। विश्वस्त् सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आठ जून 2023 को पेंड्रा नगर पंचायत में पदभार ग्रहण किए सीएमओ अंकुर पांडे को शासन ने निलंबित कर उन्हें उनकी ईमानदारी का इनाम दिया है बता दे कि नगर पंचायत पेंड्रा सन् 2019 के पूर्व विभिन्न मदो में लगभग बारह करोड़ से अधिक की राशि थी जिसे पिछले तीन वर्षों में बग़ैर शासन से अनुमति लिए खर्च कर दिये गये हैं। जिस पर सीएमओ अंकुर पांडे ने ज़िम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा था। जिसका जवाब देने से अधिकारी कर्मचारी किनारा कर लिया था क्योंकि जवाब देने के बाद नगर पंचायत पेंड्रा में एक बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा होता। इसी तरह टेंडर में अनियमितता और नियम विरूद्ध चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने निर्माण कार्यों में शासन के नियम की अनदेखी जैसे कई मामलो में आपत्ति सीएमओ अंकुर पांडेय को भारी पड़ गई और उन्हें संयुक्त संचालक, संचालनालय, नगरी प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ के आदेशों का पालन करने के कारण ही निलंबित कर दिया गया।

दरअसल 9 जून 2023 को मुख्यमंत्री की घोषणा 15 फरवरी 2023 के अंतर्गत अधोसंरचना विकास कार्य की स्वीकृति के संबंध में नगर पंचायत पेंड्रा को पत्र जारी किया गया था। जिसमें 300.00 लाख रुपए की स्वीकृति हेतु संचालनालय, नगरी प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ को प्रस्ताव नगर पंचायत पेंड्रा द्वारा प्रेषित किया गया था जिसमें संयुक्त संचालक, संचालनालय, नगरी प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी। जिसमें लिखा था कि उक्त प्रस्ताव में आपके द्वारा जानबुझकर 90 प्रतिशत सीसी रोड कोटेशन मर्यादा, 100 प्रतिशत साईट को मैनुअल टेण्डर की सीमा में लाने आशयित का होना प्रतीत होता है। साथ ही एक ही स्थान के दो दिशा के काम को भी दो अलग-अलग काम दिखाया गया है। अर्थात् कार्यो को पृथक-पृथक अनावश्यक विभाजन कर प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि मैनुअल पद्धति से निविदा हो सके जो कि संचालनालय के पत्र क्रमांक 4914 दिनांक 30.08. 2011 के अनुसार अनुचित प्रक्रिया है। इस प्रकार का प्राक्कलन तैयार करना तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदाय करना अवैधानिक है।

अब जिस कार्य में संयुक्त संचालक, संचालनालय, नगरी प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ के द्वारा ही 9 जून 2023 को पत्र जारी कर आपत्ति दर्ज की गई थी और जवाबदेही के लिए 14 जून 2023 तक का समय दिया था। उसी बीच 19 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नगर पंचायत पेण्ड्रा क्षेत्र में प्रेस क्लब भवन के लोकार्पण व पं. माधव राव सप्रे की प्रतिमा के अनावरण के लिए आए थे। कार्यक्रम के पहले जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने नगर पंचायत पेण्ड्रा के सीएमओ अंकुर पाण्डे को निर्देश दिया था कि नगर विकास में किए गए कार्य के लोकार्पण और स्वीकृत किए गए 3 करोड़ के विकास कार्यों के शिलान्यास की तैयारी रखी जाए, लेकिन सीएमओ पाण्डेय ने संयुक्त संचालक, संचालनालय, नगरी प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ के आदेश का पालन करते हुए लोकार्पण, शिलान्यास की तैयारी नहीं की जिसके फल स्वरूप सीएमओ अंकुर पांडे को शासन के नियमों का ईमानदारी से पालन करने का इनाम निलंबित आदेश के तहत मिल गया। उल्लेखनीय है कि सीएमओ के पद पर अंकुर पाण्डेय की पदस्थापना के बाद नगर पंचायत पेण्ड्रा के अध्यक्ष राकेश जालान से भी कई कार्यों को लेकर अनबन रहती थी।

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